मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर FIR

हथीन : रनियाला खुर्द में एक निजी मस्जिद से लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाने पर हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। गांव के ही मोहम्मद उमर ने कोर्ट में याचिका दी थी कि तेज आवाज की वजह से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इस पर कोर्ट ने नोटिस देकर पुलिस से कार्रवाई को कहा। आदेश मिलते ही पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। रनियाला खुर्द के मोहम्मद उमर ने बताया कि उनके गांव में आबादी के बीच एक निजी मस्जिद है। इसमें 4 लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। इनमें तीन उनके घर की तरफ हैं। इससे उन्हें और परिवार को परेशानी होती है। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों व जिला उपायुक्त को भी शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरेंद्र सिंह सिंधु की दो सदस्यीय खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद संबंधित उटावड़ थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मोहम्मद उमर के बयान पर मस्जिद के प्रबंधक इमरान के खिलाफ नॉइज पलूशन एक्ट 2000 एवं इंडियन पैनल कोड की धारा 268 के तहत मुकदमा दर्ज किया।